मुंगेलीसरगांव

सरगांव-नए कानून का आगाज़.. स्वर्णिम दिवस में अंकित…

नए कानून का आगाज़.. स्वर्णिम दिवस में अंकित…

ब्यूरो- तरुण अग्रवाल

मुंगेली- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली गिरजाशंकर जायसवाल के निर्देशानुसार थाना सरगांव में नवपदस्थ थाना प्रभारी हरविंदर सिंह द्वारा 1 जुलाई 2024 को नए कानून के लागू होने के अवसर पर नागरिकों को नई प्रणाली के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन थाना परिसर सरगांव में आयोजित किया गया ।


1 जुलाई 2024 का दिन नए कानून के आगाज़ के साथ ही स्वर्णिम दिवस में अंकित हो गया है । उक्त अवसर पर सर्वप्रथम थाना प्रभारी हरविंदर सिंह द्वारा प्रकाश डालते हुए बताया गया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में 511 धाराएं थीं, जिन्हें अब भारतीय न्याय संहिता से बदला जा रहा है, जिसमें 358 धाराएं होंगी। नए विधेयक में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 19 धाराओं को हटा दिया गया है। इनमें से 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है, जबकि 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रविधान किया गया है।


इसी तरह से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) में 531 धाराएं होंगी, जो सीआरपीसी की जगह लेगी। नए बिल में कुल 177 प्रविधानों को बदला गया है और नौ नई धाराएं और 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मूल 167 की जगह 170 प्रविधान होंगे, जिसमें दो नए प्रविधान और छह उपप्रविधान जोड़े गए हैं और छह प्रविधानों को हटाया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष परमानन्द साहू ने कहा की ब्रिटिश शासन काल समय से चली आ रही कानून व्यवस्था में देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने जो बदलाव किए है उससे निश्चित ही न्याय प्रणाली में त्वरित न्याय मिलने में आसानी होगी तारीख पे तारीख वाली बात अब बिता इतिहास हो जाएगी नए भारत का नया कानून पूर्ण रूप से सरल और सुगम है जो कि जनहित को ध्यान में रखते हुए सरलता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। वंही जिला पंचायत सदस्य अम्बालिका साहू ने कहा कि देश मे लागू होने वाला नया कानून न केवल कानून वरन सही मायने में एक नए अध्याय का आरंभ है जो 164 वर्षो पुराने अंग्रजो के कानून के दम्भ को समाप्त कर देगा । महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए किये गए बदलाव निश्चित ही कारगार सिद्ध होगी।
पार्षद रामकुमार कौशिक ने अपने संबोधन में बताया की शब्द शब्द से कैसे अर्थ बदल जाते है पूर्व का कानून भारतीय दंड संहिता जिसमे दंड नाम का शब्द ही अपने आप मे भय पैदा करता था को वर्तमान कानून भारतीय न्याय संहिता में बदलना जिसमे न्याय शब्द से ही लोगो मे विश्वास और आशा की किरण का संचार होगा।
श्रमजीवी पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष राजकुमार यादव ने बताया कि ई प्रणाली में सभी अभिलेख डिजिटल होंगे ।जिसमें कोर्ट ,पुलिस ,फोरेंसिक ,अभियोजन ,प्रिजन आपस मे जुड़ जाएंगे ।अब फ़ाइल गायब नहीं होंगी कम्प्यूटर का एक बटन दबाने से न्यायालय एवं न्याय प्रणाली से जुड़े सभी पक्षों को पूरे अभिलेख उपलब्ध हो जाएंगे ।
महिला आरक्षक रजनी ने बलात्कार और छेड़छाड़ पर बने बेहतरीन कानून को संदर्भित किया तो नगर के वरिष्ठ नागरिक रशीद खान ने नए कानून में वीडियोग्राफी की प्रशंसा करते हुए पुराने समय के आरोपों कोरे कागज पे हस्ताक्षर से मुक्ति पे प्रकाश डाला। थाना प्रभारी हरविंदर सिंह ने नगर सरगांव के नागरिकों की नए कानून पर जागरूकता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आभार प्रकट किया गया। उक्त अवसर पर जिला पंचायत सदस्य अम्बालिका साहू, नगर पंचायत अध्यक्ष परमानन्द साहू , उपाध्यक्ष सुशील यादव, पूर्व नगर अध्यक्ष राम जुड़ावन साहू, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य भाजयुमो रणजीत हुरा, पार्षद पंकज वर्मा, पोषण यादव, रामकुमार कौशिक, विष्णु राजपूत, श्यामसुंदर साहू, पूर्व वरिष्ठ पत्रकार त्रिलोकचंद अग्रवाल, पत्रकार महेंद्र साहू, निर्मल अग्रवाल, नारायण बंजारे, तरुण अग्रवाल, के साथ ही उदित साहू, मनीष साहू, रविन्द्र गुप्ता, विजय यादव, कमल अग्रवाल, समस्त पुलिस स्टॉफ, क्षेत्र के कोटवारगण, व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।


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