क्राइममुंगेली

महिला संबंधी अपराध में आरोपी को 2 वर्ष की सजा… माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुंगेली ने आरोपी को सुनाई सजा…

महिला संबंधी अपराध में आरोपी को 2 वर्ष की सजा… माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुंगेली ने आरोपी को सुनाई सजा…

मुंगेली / एक महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उसके हाथ, बांह को पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाले आरोपी को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुंगेली श्री बलराम देवांगन ने 2 साल की सजा सुनाई। अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.01.2020 को दोपहर करीब 02.00 बजे पीड़िता जब कंतेली से अपने घर सूरजपुरा साईकल से जा रही थी तब घटनास्थल हरदीडीह के आगे तालाब के पास मेनरोड, थाना लालपुर क्षेत्रातंर्गत आरोपी पीड़िता को रोककर उसके दोनों हाथ पकड़ने लगा, पीड़िता द्वारा छुडाने एवं चिल्लाने की कोशिश करने पर उसके मुंह गला को दबाने लगा एवं उसकी बेइज्जती करने की नियत से उसके कपडे को खींचने लगा। जिसके बाद पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर थाना लालपुर द्वारा अप०क्र० 14/2020 दर्ज कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया न्यायालय में मामला पेश होने के बाद माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुंगेली के समक्ष प्रकरण का विचारण प्रारंभ करते हुए अभियोजन ने अपने समर्थन में पीडिता सहित पांच गवाहों का परीक्षण करवाया अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन कथन और साक्ष्य के आधार पर दिनांक 20/06/2024 को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री बलराम कुमार देवांगन ने निर्णय घोषित करते हुए आरोपी मेषराम खूंटे को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 भ.द.स. के अपराध में सिद्धदोष पाते ९९ 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। प्रकरण में अभियोजन का संचालन श्रीमती जयीता सिंह जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया हैं!

जयीता सिंह जिला अभियोजन अधिकारी मुंगेली (छ.ग.)


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